डेरा मुखी मामले में सी.बी.आई. कोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक जारी, सुनवाई कर रहे जज ने याचिका अन्य बेंच को की रेफर
सिरसा के डेरा सच्चा-सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को जो फैसला सुनाया जाना था उस पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी वह अब आगे भी जारी रहेगी क्योंकि वीरवार को इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरविन्द सांगवान ने यह याचिका अन्य बेंच को रेफर करने के आदेश देते हुए इसे चीफ जस्टिस को भेजा दिया है, अब चीफ जस्टिस के आदेशों पर इस याचिका पर अन्य जज सुनवाई करेंगे।
मृतक रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज और सी.बी.आई. के वकील पर आरोप लगाते हुए यह मामला ट्रांसफर करने की मांग की जो मांग की थी, उस पर सी.बी.आई. ने अपने वकील का बचाव कर अपना जवाब हाईकोर्ट को सौंप दिया था। मामले में सी.बी.आई. जज ने भी सीलबंद लिफाफे में अपने कॉमेंट्स भी हाईकोर्ट को सौंपे जा चुके हैं। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि याची जज के सौंपे कॉमेंट्स का सिर्फ निरिक्षण कर सकता है, लेकिन उसे इन कॉमेंट्स की कॉपी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. कोर्ट को इस मामले में अपना फैसला 2 सितंबर तक स्थगित कर दी थी लेकिन वीरवार को जस्टिस अरविन्द सांगवान ने इस केस को अन्य बेंच को रेफर करने के आदेश दे दिए हैं।
मृतक रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज से यह मामला ट्रांसफर करने की मांग करते हुए कहा है कि जज एक तरफा फैसला सुना सकता है। इसलिए किसी यह केस किसी अन्य जज के पास मामला भेजा जाए।