डेरा मुखी मामले में सी.बी.आई. कोर्ट के फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट की रोक 2 सितंबर तक रहेगी जारी
डेरे के पूर्व मैनेजर की हत्या के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा सुनाया जाना था फैसला
सिरसा के डेरा सच्चा-सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को जो फैसला सुनाया जाना था उस पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अब 2 सितंबर तक जारी रहेगी ।
मृतक रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज और सी.बी.आई. के वकील पर आरोप लगाते हुए यह मामला ट्रांसफर करने की मांग की जो मांग की थी, उस पर सी.बी.आई. ने अपने वकील का बचाव कर अपना जवाब हाईकोर्ट को सौंप दिया है। मामले में सी.बी.आई. जज ने भी सीलबंद लिफाफे में अपने कॉमेंट्स हाईकोर्ट को सौंप दिए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 2 सितंबर तक टाल दी है और कहा है कि याची जज के सौंपे कॉमेंट्स का सिर्फ निरिक्षण कर सकता है, लेकिन उसे इन कॉमेंट्स की कॉपी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. कोर्ट को इस मामले में अपना फैसला 2 सितंबर तक स्थगित करने के भी आदेश दे दिए हैं।
मृतक रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट के जज से यह मामला ट्रांसफर करने की मांग करते हुए कहा है कि जज एक तरफा फैसला सुना सकता है। इसलिए किसी यह केस किसी अन्य जज के पास मामला भेजा जाए।