सुखपाल खैरा की विधान सभा सदस्य्ता रद्द करने की शिकायत पर स्पीकर 3 महीनों में करेंगे फैसला
सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
2017 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ जीत चुके सुखपाल खैरा जो बाद में पार्टी छोड़ गए थे, उनके खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब सरकार ने विधान सभा स्पीकर की ओर से अब हाईकोर्ट को आश्वाशन दिया है कि इस मामले में स्पीकर तीन महीनों में फैसला कर कार्रवाई कर देंगे।
स्पीकर की और से पंजाब सरकार द्वारा दिए इस आश्वासन पर हाईकोर्ट ने सुखपाल खैरा के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है। पिछले साल भोलाथ के रहने वाले हरसिमरन सिंह ने अपने वकील सुखदेव सिंह के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुखपाल खैरा के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि वह आम आदमी पार्टी से विधान सभा के चुनाव लड़ विधान सभा सदस्य बने थे, लेकिन 2019 में सुखपाल खैरा ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद भी उनके खिलाफ दाल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई। इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब स्पीकर ने सरकार के जरिए कार्रवाई का आश्वाशन दे दिया है। इसी आश्वासन पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।