पंजाब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुरेश कुमार मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पंजाब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुरेश कुमार मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आज सभी पक्षों की दलीलें हुई पूरी, जल्द हाईकोर्ट सुना देगा सरकार की अपील पर फैसला
पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति के मामल में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में जो अपील दाखिल की थी, उस पर डबल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सिंगल बेंच ने जनवरी 2018 में इस नियुक्ति के खिलाफ दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह नियुक्ति रद्द कर दी थी। पंजाब सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी थी। डबल बेंच ने पहले ही दिन सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सिंगल बेंच ने अपने क्षेत्राधिकार का उलंघन कर यह फैसला सुना दिया है। पिछले साल कोरोना के कारण इस अपील पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। 19 जुलाई से इस अपील पर सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब सरकार की तरफ से पी. चिदंबरम पेश हुए थे। बुधवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आने वाले कुछ दिनों में हाईकोर्ट इस अपील पर अपना फैसला सुना देगा।