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Big Breaking : सिमरजीत बैंस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बलात्कार का मामला दर्ज करने के आदेश रद्द करने की मांग हुई ख़ारिज  

Updatepunjab Desk 

लुधियाना की जिला अदालत ने लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते उनकी उस याचिका को ख़ारिज कर दिए है, जिसके जरिए बैंस ने उनके खिलाफ लुधियाना की अदालत द्वारा उनके  बलात्कार का मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सिमरजीत बैंस की याचिका को ख़ारिज करते हुए लुधियाना की अदालत द्वारा बैंस के खिलाफ दिए आदेशों को सही करार दे दिया है। काबिलेगौर हैं कि बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर लुधियाना की जिला अदालत ने बुधवार 7 जुलाई को बैंस के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के पुलिस को आदेश दे दिए थे और साथ ही 15 जुलाई को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दे दिए गए थे। महिला ने बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाते हुए लुधियाना के पुलिस आयुक्त को पिछले साल 16 नवंबर को शिकायत दी थी। बावजूद इसके पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की थी, इसके खिलाफ महिला अदालत में याचिका दाखिल कर बैंस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की थी।
7 जुलाई को अदालत ने बैंस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के पुलिस को आदेश दे दिए थे। इसी आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिसे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया है।

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