Big Breaking :नवजोत सिद्धू के निशाने पर अब इनकम टैक्स विभाग ,पहुंचे हाईकोर्ट
इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा उनकी रिवीजन ख़ारिज करने को सिद्धू ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई 27 जुलाई तक हुई स्थगित
सिद्धू ने कहा, 2016-17 में उनकी आय थी 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470, लेकिन इनकम टैक्स उनकी आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए बता रहा
नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर अब इनकम टैक्स विभाग आ गया है। सिद्धू ने अब अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने सिद्धू की इस याचिका पर फ़िलहाल बिना कोई नोटिस जारी किए सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
दरअसल मामला यह है कि नवजोत सिद्धू ने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपनी इस वर्ष की आय 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 बताई थी और यह रिटर्न 19 अक्तूबर 2016 को भर दी थी। लेकिन इस रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित करते हुए बताया कि उनकी इस दौरान की आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है। इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जोड़ दिए। इसके खिलाफ सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी इनकम की गलत अस्सेस्मेंट किए जाने के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया। लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसी साल 27 मार्च को उनकी इस रिजीवन को ख़ारिज कर दिया था।
नवजोत सिद्धू ने अब इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा 27 मार्च को उनकी रिवीजन ख़ारिज किए जाने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी है और वह भी बेहद ही मामूली आधार पर। लिहाजा सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।