एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेशों के खिलाफ सिमरजीत बैंस की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस
अपने खिलाफ बलात्कार मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने के लुधियाना ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की मांग की
लुधियाना की जिला अदालत ने लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ बलात्कार के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने के 7 जुलाई को जो आदेश दिए थे, उन आदेशों को रद्द करने की मांग को लेकर बैंस ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उस याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेज 15 जुलाई तक जवाब देने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है की क्यों न इस आदेशों पर रोक लगा जाए।
काबिलेगौर हैं कि बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर लुधियाना की जिला अदालत ने बुधवार 7 जुलाई को बैंस के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के पुलिस को आदेश दे दिए थे और साथ ही 15 जुलाई को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दे दिए गए थे। महिला ने बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाते हुए लुधियाना के पुलिस आयुक्त को पिछले साल 16 नवंबर को शिकायत दी थी। बावजूद इसके पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की थी, इसके खिलाफ महिला अदालत में याचिका दाखिल कर बैंस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की थी। बुधवार को अदालत ने बैंस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के पुलिस को आदेश दे दिए थे।
इससे पहले महिला की याचिका जिला अदालत में ख़ारिज हो चुकी थी, जिसके बाद महिला ने रिवीजन दाखिल की, जिस पर सेशन जज ने केस रिमांड बैक कर दिया और अब लुधियाना के ए.सी.जे.एम. ने बैंस पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर 15 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के पुलिस को आदेश दे दिए थे। इसी आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर बैंस ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर हाईकोर्टसरकार को नोटिस भेज जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।