विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी दिए जाने के खिलाफ दाखिल PIL हाईकोर्ट से ख़ारिज
विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी दिए जाने के खिलाफ दाखिल PIL हाईकोर्ट से ख़ारिज
पंजाब केबिनेट के विधायकों के पुत्रों को सरकारी नौकरी देने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल PIL हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस PIL पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी तक किसी को अपॉइंटमेंट लेटर ही जारी नहीं हुआ है तो इन अपॉइंटमेंट्स को कैसे चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद यह PIL वापिस ले ली गई और हाईकोर्ट ने इस PIL को ख़ारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर एडवोकेट विक्रमजीत बाजवा ने हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि पंजाब में हजारों युवा सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन सरकार उन्हें सिर्फ अपने चहेतों को ही सरकारी नौकरी देने में लगी है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि देश के कई शहीदों के बच्चे सरकारी नौकरियों की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सरकार ने कहा था कि उनके पास ग्रुप-सी और डी की पोस्ट नहीं है। लेकिन अपने चाहते विधायकों के बच्चों को यह नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से इस मामले में सरकार को एक पॉलिसी बनाए जाने के आदेश दिए जाने की भी मांग की भी मांग की थी।