डीसी जतिन लाल का ताबड़तोड़ एक्शन: कानून तोड़ने वालों पर अब सख्त शिकंजा
ऊना, 23 नवंबर। ऊना में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए डीसी जतिन लाल ने रविवार को एक के बाद एक तीन बड़े फैसलों का तिहरा प्रहार किया है। इन आदेशों से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन अब अवैध खनन, देर रात शराब परोसने वाली गतिविधियों और भारी वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा।
डीसी जतिन लाल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर तेजी और सख्ती से कार्रवाई होगी। पुलिस, खनन और अन्य विभागों को आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बार, क्लब और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक बंद
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश जारी किए कि जिले के सभी लाइसेंस प्राप्त बार, क्लब, पब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद होंगे।
यह आदेश 24 नवंबर से लागू होगा और उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
स्वां नदी व सहायक नदियों में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले में स्वां नदी व उसकी सहायक नदियों—बाथू, बाथड़ी, संतोषगढ़, खन्ना, फतेहपुर सहित कई क्षेत्रों—में बिना अनुमति खनन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- सभी पुराने आदेश निरस्त
- बिना अनुमति खनन करने पर FIR
- जेसीबी, वाहन और मशीनरी जब्त
- नदी किनारे पेड़-पौधों की कटाई पर भी रोक
- आदेश लो-हाइट बैरियर लगने तक प्रभावी रहेगा
पर्यावरण संरक्षण और नदी किनारों के कटाव को रोकने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर तक टिप्परों की आवाजाही बैन
ऊना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए डीसी ने डीसी चौक–मैहतपुर बैरियर मार्ग पर टिप्परों सहित भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है।
- सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद
- वैकल्पिक मार्ग: झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़
- लोडिंग–अनलोडिंग पर भी समयबद्ध प्रतिबंध
रात में खनन पर पहले से ही बैन
जिला प्रशासन पहले ही रात 5 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के खनन और खनन सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगा चुका है।
- वैध खनन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक
- ढुलाई सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
- नियम तोड़ने पर त्वरित कार्रवाई
वैध खनन के लिए विशेष कॉरिडोर तय
डीसी ने निर्धारित समयावधि में सामग्री ढुलाई के लिए विशेष मार्ग भी निर्धारित किए हैं। इनमें शामिल—
- ऊना–नंगल (मैहतपुर)
- टाहलीवाल–गढ़शंकर (भंगला रोड)
- दुलैहड़–गढ़शंकर (गोंदपुर जयचंद)
- जननी–माहलपुर (जननी खड्ड)
- घालूवाल–होशियारपुर (पंडोगा)
- गगरेट–होशियारपुर (आशा देवी बैरियर)
- वीरभद्र चौक–नंगल (सैजोवाल बैरियर)
- अजौली–पंजाब
- दौलतपुर–तलवाड़ा (मरबाड़ी)
इन मार्गों से हटकर किसी अन्य रूट का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शराब ठेकों और अहातों की टाइमिंग तय
जिले में शराब ठेकों और अहातों को भी रात 10 बजे तक बंद करना अनिवार्य किया गया है।
अनरजिस्टर्ड अहातों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

