हिमाचल: शादी की अनुमति के लिए आवेदक लिख कर देंगे
शादी की अनुमति के लिए आवेदक लिख कर देंगे, समारोह में 20 से अधिक नहीं होंगे शामिल
उपायुक्त राघव शर्मा ने अंब में अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश, मैड़ी में कोविड केंद्र बनाने को किया निरीक्षण
ऊना (13 मई)- उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज अंब में कोविड की स्थिति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की निगरानी, होम आइसोलेशन मे रह रहे मरीजों, शादी समारोहों तथा उनकी निगरानी के लिए गठित उड़नदस्तों, ऑक्सीमीटर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। बैठक में डीएसडी अंब सृष्टि पांडे, बीडीओ जोगिंदर शर्मा, बीएमओ डॉ. राजीव गर्ग, तहसीलदार अभिषेक भास्कर, नायब तहसीलदार ईश्वर दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
राघव शर्मा ने कहा कि शादियों की अनुमति के लिए अब आवेदक को लिख कर देना होगा कि सभी कोविड दिशा-निर्देशों का पालन होगा तथा समारोह में 20 से अधिक पारिवारिक सदस्य शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के पास जाकर उनके स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य जरूरतों के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल देने के बाद व्यक्ति का होम आइसोलेशन में रहना आवश्यक है तथा उन्हें नोटिस दिए जाएं कि वह रिपोर्ट आने तक घर में ही रहेगा। उपायुक्त ने कहा जिला में कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला ऊना में आक्सीजन, बेड व दवाईयों की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बेहतर इंतजाम किए हैं, ताकि किसी मरीज को कोई परेशानी पेश न आए।
मैड़ी में कोविड सेंटर बनाने को किया निरीक्षण
जिलाधीश राघव शर्मा ने अंब में बैठक के उपरांत मैड़ी स्थित दमदमा साहिब गुरुद्वारे का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुद्वारा सराय में कोविड सेंटर बनाने का संभावनाओं पर अधिकारियों व गुरुद्वारा प्रबंधन से चर्चा की। डीसी ने कहा कि जिला में बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन भविष्य की तैयारियां भी कर रहा है तथा बेड क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जिला में पर्याप्त संख्या में बेड हैं। पंडोगा में भी 200 बेड का मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद उपायुक्त ने मैहतपुर बसदेहड़ा नगर परिषद के हॉल का भी निरीक्षण किया।
बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को स्टोन क्रेशर इकाइयों में रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की होगी अनुमति
नाहन 13 मई – जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों कोविड-19 के लिए जारी किये गए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर0के0 परूथी ने जारी किए।
आदेशो के अनुसार इन क्रेशर स्थलों पर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को केवल रात्री 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की अनुमति होगी जबकि जिला के भीतर निर्माण गतिविधियों के लिए खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रक/वाहनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल एक व्यक्ति के साथ पूरे दिन आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को अपने परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा और कर्मचारियों व मजदूरों को फेस मास्क कवर प्रदान करने होंगे। खनन स्थलों पर ‘नो मास्क नो सर्विस’ नियम का सख्ती से पालन करना होगा। सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को दैनिक रजिस्टर में क्रेशर स्थल पर आने वाले ट्रक/वाहनों का विवरण ड्राइवर के पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करना होगा।