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Rarest of Rare केस में ही चीफ जस्टिस या अन्य किसी जज की कोर्ट के boycott का किया जाना चाहिए फैसला: BCI

Rarest of rare केस में ही चीफ जस्टिस या अन्य किसी जज की कोर्ट के boycott का किया जाना चाहिए फैसला: BCI

 

Bar Council Of India ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को दी नसीहत

 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 7 मई को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट का वकीलों द्वारा बायकॉट करने का जो फैसला किया था, उस फैसले पर अब Bar Council Of India ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नसीहत दी है कि चाहे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हो या कोई और जज, उसकी अदालत के बायकॉट करने फैसला Rarest of rare केस में ही लिया जा सकता है, वो भी तब जब कोई और विकल्प न बचा हो।

Bar Council Of India ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि न तो Bar Council Of India और नाही किसी भी राज्य की Bar Council इस तरह के फैसले का समर्थन करती है। वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग पर Bar Council Of India ने कहा है कि यह मांग सही नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। बार एसोसिएशन में इस तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बार एसोसिएशन को इस तरह के प्रस्ताव पास नहीं करने चाहिए।

Bar Council Of India ने सब कुछ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है जिसमे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल द्वारा उनके प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने के आदेशों के खिलाफ दाखिल की थी।

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