हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को चुनाव करवाने की नोटिफिकेशन की रद्द
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के 24 जनवरी को जो चुनाव होने थे अब वे नहीं होंगे, बल्कि अब ये चुनाव 29 जनवरी के बाद ही होंगे।
मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए
हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाइकोर्ट 7 जनवरी की उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिए है, जिसके तहत 24 जनवरी को यह चुनाव करवाए जाने थे। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नए सिरे से अब इन चुनावों की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं।
प्रशासन को नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने होगी।
वहीं कुलदीप कुमार ने इस चुनाव में गुप्त मतदान की बजाय हाथ उठा कर मतदान करने की जो मांग की थी, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह मांग चंडीगढ़ के प्रशासक के पास विचाराधीन है, वो इस पर गौर कर आदेश जारी करें। साफ है कि मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल अब 29 जनवरी तक का होगा और उसके बाद ही अब मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, जिसके लिए प्रशासन को नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने होगी।