जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा, 30 जून तक ऐसे आरोपियों को फ़िलहाल गिरफ्तार न करे पुलिस: हाईकोर्ट
जिन्हे मिल चुकी जमानतें और पैरोल, उन्हें 30 जून तक तक जारी रहेगी राहत
कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं कि जब तक कानून व्यवस्था पर संकट नहीं है तब तक छोटे-मोटे अपराधों में आरोपियों या जिस अपराध में 7 साल से काम की सजा हो उसमे गिरफ्तारी नहीं की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिन आरोपियों को अंतरिम जमानत और पैरोल मिल चुकी हैं उनके यह आदेश 30 जून तक तक जारी रखने और जहां भी अदालतों ने अतिक्रमण हटाने के जो आदेश दिए हुए उन्हें 30 जून तक यह अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इन आदेशों को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी लागु करने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि वह पुलिस को करवाई करने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि यह पुलिस को हाईकोर्ट का एक सुझाव है। इन आदेशों के पीछे हाईकोर्ट यह चाहता है कि लोग कोरोना के इस हालत में बेवजह अदालतों में जाएं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि 30 जून तक कहीं भी अतिक्रमण हटाने या लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई ना की जाए। हाई कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया 30 जून तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है और हाईकोर्ट के इन आदेशों के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों, बार एसोसिएशन, पुलिस और संबंधित अथॉरिटी को जानकारी देने के भी आदेश दे दिए हैं।