Punjab

*पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका : आटे की होम डिलीवरी की स्कीम में अगले आदेशों तक थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करने पर लगाई रोक*

लाभार्थियों को घर-घर आटा पहुंचने की स्कीम के तहत अगले आदेशों तक थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट किए जाने पर हाईकोर्ट ने आज रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब दाखिल किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने यह आदेश एनएफएसए डिपो होल्डरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। डिपो होल्डरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस स्कीम को चुनौती दे दी और कहा है कि वह सालों से सरकार द्वारा चलाई जा रही फेयर प्राइस शॉप्स चला रहे हैं। अब सरकार ने आटे की होम डिलीवरी करने की योजना बनाई है, जिसके जरिए सरकार अब उन्हें एक तरह से बाहर कर नई एजेंसियों को यह काम दिया जा रहा है और इसके लिए टेंडर भी मंगवा लिए गए हैं। यह योजना 1 अक्तूबर से लागु कर दी जाएगी, इसी के खिलाफ यह याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है।

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