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पटियाला नगर निगम मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को बड़ी राहत, सरकार ने माना, अविश्वास प्रस्ताव एक्ट के तहत नहीं था सही

पटियाला नगर निगम मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को बड़ी राहत, सरकार ने माना, अविश्वास प्रस्ताव एक्ट के तहत नहीं था सही

हाईकोर्ट ने कहा, अगर बिट्टू को हटाना है तो नए सिरे से अविश्वाश प्रस्ताव लाना होगा

25 नवंबर को पटियाला नगर निगम मेयर संजीव शर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक्ट के तहत सही नहीं था  पंजाब सरकार ने आज खुद इस बात को हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया है।
इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने बिट्टू के खिलाफ पास किए गए सभी प्रस्तावों को रद्द करते हुए आदेश दिए हैं की अगर बिट्टू को हटाना है तो नए सिरे से एक्ट के तहत अविश्वास प्रताव लाया जा सकता है। इन्ही आदेशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। काबिलेगौर है की संजीव शर्मा बिट्टू ने 25 नवंबर को हुई निगम की बैठक जिसमे उन्हें मेयर पद से निलंबित किया गया था, उसे चुनौती देते हुए बिट्टू ने कहा था की उनका निलंबन पूरी तरह से अवैध है ऐसे में उनके निलंबन को रद्द किया जाए, हालांकि उनके निलंबन पर सर्कार ने कोई निर्णय नहीं लिया था।
अब सरकार ने इस मामले में जब एडवोकेट जनरल की राय मांगी तो उन्होंने साफ़ कह दिया की बिट्टू के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव एक्ट के तहत सही नहीं है, ऐसे में नए सिरे से एक्ट के तहत प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है।

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