Chandigarh

PU दो महीनों में सीनेट के चुनावों की प्रक्रिया करे पूरी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

पंजाब यूनिवर्सिटी (PU ) की सीनेट के चुनाव की प्रक्रिया दो महीनों में पूरी किए जाने के हाईकोर्ट ने PU  को आदेश दे दिए हैं। PU सीनेट के चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीनेट PU की सबसे बड़ी बॉडी है जोकि PU के प्रत्येक बड़े-छोटे निर्णय करती है। इसका कार्यकाल पिछले साल अक्तूबर महीने में खत्म हो चूका है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बॉडी के चुनाव करवाए जाने बेहद जरुरी हैं और वैसे भी लोकतंकत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होने लाजिमी हैं।
PU के प्रो केशव मल्होत्रा और कुछ और सीनेटरों ने ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीनेट के चुनाव करवाने की मांग की थी। प्रो केशव ने कहा था कि PU सीनेट की टर्म 31 अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन पी.यु. सीनेट के चुनाव नहीं करवा रहा है और इन चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर पी.यु. ने कहा था कि वह चुनाव करवाए जाने के लिए पंजाब, हरियाणा,राजस्थान, दिल्ली को उत्तराखंड के मुख्या सचिवों को पत्र लिख चुके हैं। जिसमे से सिर्फ पंजाब ने ही चुनाव करवाने की इजाजत दी है। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए PU को दो महीनों में चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं।

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