Punjab

चुनावी मीटिंग की इजाजत दिए जाने के बावजूद दर्ज कर दी एफआईआर, वो भी उस पर जो मीटिंग में था ही नहीं

ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ FIR, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ .  ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
इसके खिलाफ आप ने दी शिकायत पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने फरीदकोट के डीसी से मांगी रिपोर्ट

फरीदकोट में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की चुनावी अथॉरिटी द्वारा दी गई इजाजत के बावजूद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के एडवोकेट फेरी सोफत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि फरीदकोट में हुई इस बैठक के दौरान फेरी सोफत चंडीगढ़ में थे।

फेरी सोफत ने इस एफआईआर के खिलाफ मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ करुणा राजू को आज शिकायत दे दी है, इस शिकायत पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी हैरत जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति मीटिंग में था ही नहीं उसके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। लिहाजा मुख्य चुनाव अधिकारी ने फरीदकोट के डीसी से इस बारे में चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब कर ली है।
फेरी सोफत ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है कि वह इन बैठकों के लिए संबंधित अथॉरिटी से इसकी इजाजत ले लिया करें। इसी के तहत 8 फरवरी को आप के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की फरीदकोट में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग के लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी, जो चुनावी अथॉरिटी ने दे भी दी थी। मीटिंग के अगले दिन 9 फरवरी को आप के उम्मीदवार गुरदित सिंह को नोटिस भेज दिया गया कि उनकी ओर से एमसीसी गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया गया है, इस नोटिस का अगले ही दिन 10 फरवरी को जवाब भी दे दिया गया था।
लेकिन इसके अगले दिन 11 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उलंघन के आरोप में फरीदकोट में एफआईआर दर्ज कर दी गई। जिसमे फेरी सोफत को नामजद कर दिया गया। इसके खिलाफ आज फेरी सोफत ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत देते हुए कहा है कि वह मीटिंग के दिन वहां थे ही नहीं, बल्कि चंडीगढ़ में थे। यह एफआईआर राजनैतिक रंजिश के तहत दर्ज की गई है, ऐसे में इसे रद्द किया जाए।

 

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