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ई.डी. को हाईकोर्ट से झटका, सुखपाल खैरा को राहत

ई.डी. को हाईकोर्ट से झटका, सुखपाल खैरा को राहत

 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुखपाल खैरा की रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर ई.डी. ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसे हाईकोर्ट ने आज ख़ारिज कर दिया है।

ई.डी. ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि मोहाली की अदालत ने खैरा की रिमांड बढ़ाने की उनकी मांग को ख़ारिज कर खैरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन ई.डी. को अभी खैरा ने से इस मामले में और पूछताछ करने की जरुरत थी। इसलिए ई.डी. ने मोहाली की अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।  हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ई.डी. की इस याचिका को ख़ारिज कर खैरा को राहत दे दी है।

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